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मुंगेर कोर्ट ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक को सुनाई 10 साल कारावास की सजा, 35 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

मुंगेर कोर्ट ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक को सुनाई 10 साल कारावास की सजा, 35 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

MUNGER : मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रबल दत्ता ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को न्यायालय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 240/20 में सजा के बिन्दू पर सुनवाई की। 

अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त चांयटोला तौफिर निवासी विजय शर्मा को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। साथ ही न्यायालय ने 35 हजार रुपए का अर्थदंड का सजा भी सुनाया। 

इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया। बता दें कि मुफस्सिल थाना की पुलिस ने आरोपी विजय शर्मा के चांयटोला स्थित घर पर 18 अक्टूबर 2020 की शाम छापेमारी की थी। 

छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से 05 देशी पिस्तौल, एक जिंदा गोली के अलावा अर्द्धनिर्मित ऑटोमेटिक पिस्तौल एवं हथियार बनाने का उपकरण पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में तीन नामजद प्राथमिक अभियुक्त थे। जिसमें से दो अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय पूर्व में रिहा कर चुकी थी।

मुंगेर से इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट

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