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राजबल्लभ की मटन पार्टी का इंतजाम करने वाले जेल सुप्रिटेंडेंट को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट में निलंबन को दी थी चुनौती

राजबल्लभ की मटन पार्टी का इंतजाम करने वाले जेल सुप्रिटेंडेंट को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट में निलंबन को दी थी चुनौती

PATNA : राजद  के पूर्व विधायक राजबलभ यादव को जेल में खीर-पूरी व मटन पहुंचाने के मामले में निलंबित जेल अधीक्षक को कोई राहत नहीं मिली है। पटना हाई कोर्ट के दो जजों की खण्डपीठ ने किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है। बिहारशरीफ के मंडल कारा के तत्कालीन सहायक जेल अधीक्षक के निलंबन को खत्म करने वाले एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए पटना हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने जेल अधीक्षक के निलंबन को सही करार दिया है। तत्कालीन जेल अधीक्षक का नाम मोतीलाल था। 

कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह (कारा) विभाग को आदेश दिया कि निलंबित जेल अधीक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को तीन माह के भीतर पूरा कर अंतिम आदेश पारित करें। निलंबित अधीक्षक को अपनी तरफ से मौखिक गवाह पेश करने की छूट हाई कोर्ट ने दी है। मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए। हाई  कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही में अंतिम फैसला होने तक जेल अधीक्षक निलंबित होकर सेवा से बाहर ही रहेंगे। 

गौरतलब है कि तत्कालीन  राजद विधायक को जेल में वीआईपी सुविधा व खाना सहित डीटीएच केबल मुहैया कराने के बारे में मीडिया में छपी खबर पर विभाग ने इस घटना की जांच कराई थी। जांच के दौरान खबर सही पाई गई और  सम्बन्धित जेल अधीक्षक सहित सहायक जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया।  

सरकार के उस आदेश की वैधता को उक्त जेल अधीक्षक ने हाई कोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने जेल अधीक्षक के रिट याचिका पर सुनवाई के बाद निलंबन के उस सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को दो जजों की खण्डपीठ में एलपीए (अपील) दायर कर चुनौती दी थी। 

बुधवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करते हुए उसके आदेश को निरस्त कर दिया जिससे जेल अधीक्षक के निलंबन का आदेश पुनर्जीवित हो उठा।


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