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मुजफ्फरपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

मुजफ्फरपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर में एक पीड़ित परिवार को चार सालों के बाद न्यायालय से इंसाफ मिला है। दरअसल आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। 

बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है। जहाँ 14 जून 2020 को अपने घर से नजदीक दुकान पर चूड़ी खरीदने निकली एक किशोरी को पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा अगवा कर लिया गया। 

इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने का मामला सामने आया था। घटना के बाद किशोरी के पिता ने 15 जून 2020 को अहियापुर थाना में मामला दर्ज कराया था। मामले में अहियापुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 जून को आराेपी को गिरफ्तार कर लिया था।

घटना के चार वर्षो बाद आज मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। आरोपी को कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हज़ार रुपए का अर्थ दंड के साथ पीड़ित परिवार को भी तीन लाख रूपए सहायता राशी भुगतान करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 

मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट

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