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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, कई नाबालिग व बालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का है आरोप

मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, कई नाबालिग व बालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का है आरोप

NEWS4NATION DESK :मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड मामले में आज गुरुवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को मामले में फैसला सुनाना है। इस मामले में कई नाबालिग व बालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप है।

आरोप साबित होने पर कम से कम दस साल कैद या अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। इस मामले में आश्रयगृह संचालक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपित है। सीबीआई के मुताबिक आश्रयगृह में 34 लड़कियों के साथ महीनों से यौन शोषण हो रहा था।

बता दें सीबीआई ने 21 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में इन आरोपियों पर बलात्कार, आपराधिक साजिश व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बालिका गृह में रह रही बच्चियों से जबरन सेक्स किया जाता था। बालिका गृह में रहने वाली संवासीनों को रात में नशीली दवा दे दी जाती थी। इसके बाद संचालक सहित अन्य आरोपी वहां पहुंचते थे और नशे में बेहोश बच्चियों के साथ सेक्स करते थे। नशे में बेहोश बच्चियां जब सुबह जगती थीं तो  उनके प्राइवेट पार्ट्स में असहनीय दर्द होता था, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था।इतना ही नहीं लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया था कि उनलोगों को जालीदार कपड़ा पहनकर अश्लील गाने पर डांस करने और बाद में सेक्स करने भी विवश किया जाता था। साथ ही संवासीनों को सेक्स रैकेट के तहत होटल भी भेजा जाता था।

अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सहित  20 लोगों को चार्जशीटेड किया जा चुका है। बिहार से आरोपियों के परिजन और बड़े वकील दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाया जा चुका है। इतना ही नहीं कई लड़कियों ने आरोपियों को देखकर चिन्हित भी किया है। आज इस कुख्यात मसले पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में फैसला आने वाला है। इस मामले में बिहार सरकार की भी काफी भद्द पिट चुकी है


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