Desk : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं इसके लिए 25 अगस्त तक का समय दिया है।
दरअसल मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी ब्रजेश ठाकुर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। इसके लिए कोर्ट ने 25 अगस्त तक का समय दिया है।
ब्रजेश ठाकुर ने अपील में निचली अदालत द्वारा मामले में इसी साल 20 जनवरी को दोषी ठहराए जाने और 11 फरवरी को दी गई उम्रकैद की सजा के फैसले को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है।
ठाकुर की इस अपील पर जस्टिस विपीन सांघी और रजनीश भटनागर की पीठ ने इस मामले में सीबीआई को मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने सीबीआई से दोषी द्वारा जुर्माने की रकम जमा करने पर भी रोक लगाने की मांग की है।