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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, तंत्र के सक्षम न होने का नतीजा : सुप्रीम कोर्ट

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, तंत्र के सक्षम न होने का नतीजा : सुप्रीम कोर्ट

NEWS4NATION DESK :  मुजफ्फरपुर बालिका संरक्षण गृह यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा तंत्र को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तंत्र संरक्षण गृहों में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है। अगर तंत्र सक्षम होता तो मुजफ्फरपुर की घटना नहीं होती। 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मांगा बाल संरक्षण नीति का रोडमैप 

वहीं कोर्ट ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से बाल संरक्षण नीति का रोडमैप बताने को कहा है। कोर्ट ने मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सोमवार को कोर्ट में बुलाया है ताकि वह सुनवाई मे मदद करे और कोर्ट को बताए कि बाल नीति, पीड़ितों के पुनर्वास और काउंसलिंग के बारे में सरकार की क्या योजना है? 

किसी को तो कुछ करना चाहिए

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुजफ्फरपुर की पीड़िताओं का जिक्र करते हुए कहा कि 34 पीड़ित लड़कियां हैं, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसी ही और भी कई लड़कियां होंगी, जिन्हें काउंसलिंग की दरकार होगी। किसी को तो कुछ करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि पहले भी बाल संरक्षण नीति बनाने पर विचार करने को कहा था, लेकिन उस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। वहीं केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस बारे में राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। जल्द ही सबकी बैठक बुलाई जाएगी और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसे राज्यों को भेजा गया है।

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