PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस पार्थ सारथी ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए एस एस पी, मुजफ्फरपुर को चार सप्ताह में जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं। ये मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण किये जाने से सम्बंधित हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामलें सुराग आज तक नहीं मिला है। ख़ुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले है। वे सब्जी विक्रेता हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट हो कर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी ख़ुशी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है,लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं पा सकी हैं।खुशी की बरामदगी के लिए परिजनों व मोहल्लेवासियों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत से रिपोर्ट भी तलब की थी। बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था।
फिर काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इधर, बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।