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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : SC से ब्रजेश ठाकुर को झटका, CBI को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : SC से ब्रजेश ठाकुर को झटका, CBI को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश

NEWS4NATION DESK : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बड़ा दिया। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की 6 महीने समय की मांग को ठुकराते हुए उसे तीन महीने का वक्त दिया है।

आज सोमवार को सीबीआई ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए कोर्ट से और छह महीने का समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारते हुए सीबीआई को तीन महीने का वक्त दिया। 

सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त सरकारी न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई द्वारा हत्या के मामले की जांच बहुत तेजी से नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में आईटी एक्ट के तहत भी जांच करने की बात कही साथ ही कहा कि कौन-कौन से लोग जो बाहरी थे शेल्टर होम आते थे इसकी भी जांच हो। न्याय मित्र ने कहा कि शेल्टर होम में रह रही बच्चियों को अभी भी खतरा बना हुआ है ऐसे में सीबीआई को शेल्टर होम में रह रही बच्चियों की सुरक्षा सुनिशित करनी चाहिए। 

न्याय मित्र की दलील सुनने के बाद वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा।कोर्ट ने इस केस में धारा 377, IT एक्ट और विजिटर जो लड़कियों का उत्पीड़न, ड्रग या ट्रैफिकिंग करते थे उनके बारे में भी जांच की जाए। 

वहीं कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच के लिए और 6 माह समय दिए जाने की मांग को खारिज करते हुए तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया। 

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