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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: जज छुट्टी पर, सजा पर नहीं हुई बहस

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: जज छुट्टी पर, सजा पर नहीं हुई बहस

DELHI: बड़ी खबर आ रही राजधानी दिल्ली से जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में आज दोषियों की सजा का ऐलान नहीं हो सका है. जज के छुट्टी पर रहने के कारण  दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होने की वजह से फैसला टल गया है.मामले में अब अगली सुनवाई कब होगी इसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है.

जानकारी के अनुसार, संबंधित न्यायाधीश अवकाश पर हैं. कोर्ट ने सजा पर बहस के 28 जनवरी की तारीख तय की थी. कोर्ट ने 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दोषी करार दिया था. मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को दुष्कर्म और जुवेनाइल एक्ट के तहत दोषी पाया था. जबकि एक अन्य आरोपित विक्की को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था.

34 छात्राओं से हुआ था यौन उत्पीड़न
मुजफ्फरनगर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था. मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में कर्मचारी भी शामिल थे. वे भी मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे. यह भी आरोप है कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी बच्चियों के साथ गलत काम में संलिप्त थे.

विधायक का चुनाव लड़ चुका है ब्रजेश
मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था. आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थी.

2018 में सामने आया था यह सनसनीखेज मामला
यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज की ओर से 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद सौंपने आया था. इस रिपोर्ट में किसी आश्रय गृह में पहली बार नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ था.

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