दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट बड़ा फैसला दे सकती है. इस मामले की जांच सीअीआइ ने की है. इसके मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के रसूख को देखते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने मुकदमे को दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. इसके साथ ही ब्रजेश को भी बिहार के बाहर जेल में रखा गया है.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया था. इसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 40 लड़कियों से दुष्कर्म की बात उजागर हुई थी. कांड का मुख्य आरोपित शेल्टर होम का संचालक ब्रजेश ठाकुर है.
इसके अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी तथा बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपित हैं. कुल 20 आरोपितों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं.
उनके खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और आइपीसी की अन्य धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को आरोप तय किए थे.