DESK : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। अदालत ने 21 जनवरी को ठाकुर सहित 19 लोगों को बच्चियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी ठहराया था।
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत सामूहिक दुष्कर्म का दोषी माना है। उन्होंने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन उस दिन अवकाश पर होने की वजह से दोषियों की सजा नहीं सुनाई जा सकी।
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। अब मंगलवार को पहले इस बात पर बहस होगी कि दोषियों को कितनी सजा दी जाए। इसके बाद अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।
इस मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर को अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। अदालत ने उसे बाल न्याय (संरक्षण एवं देखरेख) कानून की धारा 75, पॉक्सो कानून की धारा 6 के अलावा आपराधिक षड्यंत्र, खतरनाक हथियार रखना, बंधक बनाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने ठाकुर व अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कहा था कि दोषियों ने आश्रय गृह में 7 से 17 साल तक के बच्चियों के साथ यौन शोषण व शारीरिक उत्पीड़न किया। अदालत ने कहा था कि समझा जा सकता है कि बच्चियों की पीड़ा असहनीय रही होगी।