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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ 50 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ 50 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

BHAGALPUR : भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के दस कोर्ट भवन में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद ने दुष्कर्मी मुकेश राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुकेश पर नवगछिया की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है. 

न्यायाधीश ने अपने फैसले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से स्पेशल पी पी नरेश प्रसाद ने बहस में भाग लिया. नरेश प्रसाद ने बताया कि नवगछिया के मुकेश ने 14 मार्च 2020 को नवगछिया के ही एक नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद 20 मार्च को पंचायत बुलाई गयी थी, 

पंचायत के दौरान आरोपी ने पीड़िता का दुपट्टा खींच लिया था. जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने 24 मार्च को नवगछिया थाना में केस दर्ज कराया था. इस मामले में सात गवाहों ने अपनी गवाही दी थी. सभी गवाह ने दुष्कर्म होने की बात का समर्थन किया था.

भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट 

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