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पुलिस की बड़ी पहल..गाड़ी चोरी होने पर केस दर्ज कराने के लिए 'थाना' जाने का झंझट खत्म, सिर्फ करें ये काम

पुलिस की बड़ी पहल..गाड़ी चोरी होने पर केस दर्ज कराने के लिए 'थाना' जाने का झंझट खत्म, सिर्फ करें ये काम

MUZAFFARPUR : अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो थाना जाने का झंझट खत्म हो गया। आप अपना आवेदन व्हाट्सएप पर मैसेज करें और तुरंत केस दर्ज हो जाएगा। यह पहल मुजफ्फरपुर के आईजी गणेश कुमार ने किया है। मुजफ्फरपुर आईजी ने तिरहुत क्षेत्र के जिलों के लिए एक नई व्यवस्था की है।

आईजी गणेश कुमार ने बताया कि किसी वस्तु के गुम होने अथवा वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में यदि कोई समस्या हो तो अपने आवेदन की प्रति,पूर्ण नाम पता, मोबाइल नंबर के साथ मोबाइल नंबर- 70702 01201 पर भेजें. आपके आवेदन पर तत्काल कार्रवाई होगी. तिरहुत आईजी गणेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार पुलिस महा निरीक्षक कार्यालय से यह आवेदन संबंधित थानाध्यक्ष को उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। थानाध्यक्ष द्वारा उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर वापस पुलिस महा निरीक्षक कार्यालय के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा  यदि आवेदक को थाना से प्रतिवेदन  इत्यादि की मूल प्रति चाहिए किसी भी कार्य दिवस में थाना से प्राप्त कर सकते हैं। सनहा या प्रतिवेदन की मूल प्रति आवेदक को देने में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

वाहन चोरी की आवेदन प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष एक प्रतिवेदन पुलिस महा निरीक्षक कार्यालय में भेजेंगे जो आवेदक को भेज दिया जाएगा। इसके बाद थानाध्यक्ष एवं जांच पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे आवेदक से संपर्क कर उनके आवेदन पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति देंगे। यह संबंधित कार्रवाई 1 दिन में पूर्ण हो जानी है ।यदि किसी कारणवश प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है इसकी सूचना मैसेज के माध्यम से आवेदक को एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय को देंगे। पूरी प्रक्रिया में किसी भी अनावश्यक विलंब माना जाएगा कि गलत मंशा से देरी की जा रही है। वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व कागजात की मांग करना अनुचित है। अनुसंधान के सारे कार्य प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत कर सकते हैं। थानाध्यक्ष के थाना से बाहर रहने के कारण किसी भी प्रतिवेदन को भेजने में विलंब नहीं किया जाएगा। थानाध्यक्ष थाना से बाहर हैं तो मौजूद वरीय अधिकारी सनहा दर्ज करेंगे या प्राथमिकी दर्ज करेंगे।


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