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NATIONAL NEWS: नियम पालन की डेडलाइन खत्म होने के पहले झुका फेसबुक, दिया बड़ा बयान- बोला मानेंगे नियम

NATIONAL NEWS: नियम पालन की डेडलाइन खत्म होने के पहले झुका फेसबुक, दिया बड़ा बयान- बोला मानेंगे नियम

DESK : देश में तमाम विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए तय नियमों का पालन करने की डेडलाइन खत्म होने का दिन नजदीक आने के साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की तरफ से अहम बयान आया है। फेसबुक की तरफ से यह कहा गया है कि कुछ मुद्दों पर बात चल रही है। वह आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। 

प्रमुख समाचार एजेंसी एएनआइ के हवाले से यह जानकारी मिली है कि फेसबुक की तरफ से यह कहा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। बता दें कि गत फरवरी माह में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था और इसके लिए कंपनियों को तीन माह का वक्त दिया गया था, जिसकी समय सीमा 26 मई यानि कल पूरी हो रही है।

कंपनियों ने नहीं किया था पालन

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र के नियमों का इन कंपनियों ने पालन नहीं किया है। जिसकी वजह से देश में इनकी सेवाएं बंद होने के कयास लगाये जा रहे थे। गत 25 फरवरी को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय द्वारा डिजिटल कंटेंट को रेगूलेट करने के लिए तीन माह के अंदर ही ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर व नोडल ऑफिसर की तैनाती की जिम्मेदारी दी गयी थी और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था। केंद्र के आदेश के तहत इन कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उनका नाम व कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए। इसके अलावा 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था व आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी चीजें नए नियमों में शामिल हैं।

36 घंटे के अंदर हटानी होगी आपत्तिजनक सामग्री

नये नियम के अनुसार, इंटरनेअ मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश या कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। सोशल मीडिया मध्यस्थ समेत सभी मध्यस्थों को यूजर्स या पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने या उन्हें सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक केवल घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू द्वारा नए आइटी नियम 2021 की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। 


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