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नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण : चार्जशीट के ढाई साल बाद दो जज समेत पांच पर आरोप तय

नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण :  चार्जशीट के ढाई साल बाद दो जज समेत पांच पर आरोप तय

NEWS4NATION DESK : झारखंड के चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के एक और मामले में दो जज समेत पांच लोगो पर आरोप तय हुआ है।

मामले के छह आरोपियों के खिलाफ सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 11(एस)/15 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए सात अक्तूबर 2016 को चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट भादवि की धारा 120(बी) सहपठित 212 के तहत किया गया था।

तकरीबन ढ़ाई साल बाद  शुक्रवार 26 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत ने गढ़वा के तत्कालीन प्रधान न्यायायुक्त पंकज श्रीवास्तव (अब सेवानिवृत्त), गया सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद, मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली, उसकी मां कौशल रानी और कोहली के दोस्त रोहित रमन के खिलाफ आरोप तय किया।

दोनों जज एवं रोहित पर आपराधिक साजिश के तहत आरोपी कोहली व उसकी मां को भगाने व संरक्षण देने का आरोप है। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में मामले के पांचों आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। वहीं कोहली को जेल से लाया गया था। अदालत ने सभी को उनके ऊपर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। इससे आरोपियों ने इंकार किया। बाद में आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत ने मामले में सीबीआई को 23 अगस्त से गवाही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत कोहली नामक युवक से शादी की थी। बाद में पता चला था कि रंजीत कोहली का दरअसल सही नाम रकीबुल हसन है और मुस्लिम है। 

तारा शाहदेव के पुलिस को दिए बयान के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगे। तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है। तारा का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होती थी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। एक दिन वह घर से भागने में सफल हो गई और फिर मामला सामने आया। 

मामला सामने आने के बाद झारखंड समेत पूरे देश में काफी बवाल मचा था। वहीं जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे। मामला तूल पकड़ने के बाद केस को सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी। 


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