PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव को खत्म हुए छह माह से अधिक का समय गुजर चुका है। पंचायतों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के गठन भी करने के आदेश दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने चुने गए सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सभी मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, जिला पर्षद सदस्य समेत सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के साथ अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में राशि दी जा रही है। ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी संपंत्ति का ब्योरा देना होगा।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कट ऑफ डेट मान कर अपनी-अपनी चल -अचल संपत्ति का ब्योरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराना है। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
सभी पदधारक लोकसेवक घोषित
बता दें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पदधारक लोकसेवक घोषित हैं और सभी को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी है. त्रिस्तरीय पंचायत के वैसे लोकसेवक जो वांछित ब्योरा नहीं देंगे ,उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई भी होगी