पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है।बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है .इसके तहत नगरपालिका क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन के बाद अब जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर आप बाजार में सिंगल यूज कैरी बैग का प्रयोग करते पकड़े गए तो आपको भी जुर्माना देना होगा।
आम आदमी को भी देना होगा जुर्माना
कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते अगर आम आदमी भी पकड़ गये तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए कई कटेगरी बनाया गया है। अगर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए पकड़े गये तो उसके लिए भी फाइन देना होगा. पहली बार पकड़े गए तो ₹100, दूसरी बार पकड़े गए तो ₹200,अगर तीसरी दफे पकड़े गए तो ₹500 जुर्माना लगेगा .सिंगल यूज प्लास्टिक के कमर्शियल उपयोग पर पहली दफे डेढ़ हजार रू, फिर ढाई हजार उसके बाद 3500 रू फाइन लगेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली दफे 2000 दूसरी दफे 3000 और तीसरी दफे 5000फाइन लिए जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थल एवं अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाने पर पहली दफा 1000 दूसरी दफे 1500 तीसरी दफे 2000 का जुर्माना लगेगा. नगर पालिका क्षेत्र को बिना सूचना दिए कोई खेल आयोजन करने या 100 से अधिक व्यक्तियों के जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति पर 1500, 2000 और तीसरेदफे 2500 जुर्माना लगेगा.
इन चीजों पर है प्रतिबंध
बिहार सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.इसके तहत इयरबड्स की प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडिया,आइसक्रीम की डंडिया, सजावट के लिए फॉलिस्ट्राइन(थर्माकोल) से बने सजावट के सामान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावे कप, प्लेट, गिलास, कटलरी जैसे कांटा, चम्मच, चाकू,स्ट्रा, ट्रे, स्ट्रिर के साथ ही मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड,सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटा गया प्लास्टिक की की फिल्में तथा 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर शहरी क्षेत्र में बैन रहेगा। किसी भी प्रकार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग-भंडारण, विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा .

बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है .भागलपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त शैक्षणिक पद जिसमें सह-प्राध्यापक दो एवं सहायक प्राध्यापक तीन तथा गया इंजीनियरिंग कॉलेज एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियिंग पाठ्यक्रम हेतु 2-2 अतिरिक्त पद यानी कुल 9 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों एवं बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों कुल 18 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है. सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति दी गई है. पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र बिजली उप केंद्र की अधिष्ठापन के लिए 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार स्कीम की स्वीकृति दी गई है. विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय 98 करोड़ 3500000 अनुदान की स्वीकृति दी गई है.
राज्य क्षतिपूर्ति वन रोपण निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैंपा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के आलोक में 115 करोड़ 41 लाख 42 हजार ₹540 की प्रशासनिक एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है . गोपालगंज पुलिस केंद्र में प्रस्तावित भवन एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 54 करोड़ 97 लाख ₹56000 की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.