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बिहार में सड़क दुर्घटना में मुआवजा के लिए बना नया नियम, खगड़िया में मृतक के आश्रित को मिला पहला मुआवजा

बिहार में सड़क दुर्घटना में मुआवजा के लिए बना नया नियम, खगड़िया में मृतक के आश्रित को मिला पहला मुआवजा

PATNA : सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित व्यक्ति एवं मृतक के आश्रित को नए नियम के तहत मुआवजा देने वाला पहला जिला खगड़िया बना है। सोमवार को खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित व्यक्ति या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा का भुगतान हो सके। इसके लिए नियमावली में संशोधन कर 15 सिंतबर से  बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली-2021 लागू किया गया है। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब लोगों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा। 15 सितंबर 2021 के बाद राज्य में हुई सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए एवं मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि (रिवॉल्विंग फंड) से देने का प्रावधान किया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार 24 सितंबर 2021 को, खगड़िया एनएच-31 पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल मणिकांत कुमार, बन्नी गांव, थाना महेशपुर, खगड़िया निवासी की मृत्यु 29 सितंबर को ईलाज के दौरान हो गई थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि बिना किसी भाग दौड़ के प्रशासन के पहल से पांच लाख रुपए का मुआवजा मिला है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं मृतक के आश्रितों के हित में राज्य सरकार द्वारा अच्छी पहल की गई है। पुरानी जटिल प्रक्रिया के तहत मुआवजा प्राप्त करने में न सिर्फ समय लगता बल्कि काफी मशक्कत भी करनी पड़ती। मृतक के आश्रित को ससमय मुआवजा मिल सके। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रुप से पहल करते हुए आवेदन प्राप्त किया गया था।

परिवहन सचिव ने बताया कि बीमा रहित वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाहन मालिक द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में वाहन जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। बीमित वाहन से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

किसी व्यक्ति को मुआवजा लेना है तो सड़क दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाना को देने के साथ एफआईआर दर्ज कराना होगा। मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम प्रतिवेदन होना जरुरी है।गंभीर रुप से घायल की स्थिति में स्थानीय सरकारी अस्पताल से इंजूरी रिपोर्ट लेना होगा। इसके बाद स्थानीय जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। गाड़ी का नंबर एफआईआर में दर्ज होना जरुरी है यदि पता हो।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट

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