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दागी नेताओं के लिए राहत की खबर, चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

दागी नेताओं के लिए राहत की खबर, चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

NEWS4NATION DESK : दागी नेताओं के लिए एक राहत वाली खबर है। उनके चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राजनीतिक दलो के भीतर यह नियम लागू किया जाए कि दागियों को पार्टी टिकट नहीं दे सकती हैं। यानि जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टियों के टिकट नहीं देने का नियम हो, जिससे कि राजनीति में अपराधियों के आने का रास्ता बंद हो सके।
 

दांगी नेताओं को टिकट देने वाले दल की मान्यता रद्द करने की गई थी मांग
याचिका में कहा गया है कि अगर अपराधियों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं तो उनकी मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए। यानि अगर कोई भी राजनीतिक दल दागी को टिकट देता है तो ना सिर्फ उसकी मान्यता रद्द हो बल्कि उसका चुनाव चिन्ह भी छिन जाना चाहिए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। 

बीजेपी नेता ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि यह जनहित याचिका भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी, जिसपर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करनी थी। इस याचिका में वह तमाम आंकड़े भी दिए गए थे जो यह दर्शाते हैं कि राजनीति में अपराध काफी बढ़ा है और दागी नेताओं की एंट्री हुई है। याचिका में मांग की गई है कि 1968 के चुनाव आचार संहिता के नियमों में बदलाव किया जाए और गंभीर आरोप के दागियों को टिकट नहीं दिया जाए।

 

 

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