KISHANGANJ : कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे जन निर्माण केंद्र किशनगंज की टीम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दिया गया की किशनगंज प्रखंड क्षेत्र के चकला पंचायत अंतर्गत बालूबाड़ी में एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी दिनांक 03.05.2024 को होने वाली है। संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मुजाहिद आलम ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी किशनगंज, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति किशनगंज, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई किशनगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी किशनगंज एवं थाना अध्यक्ष किशनगंज को लिखित रूप से अवगत कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी लतीफुर रहमान व जिला बाल संरक्षण इकाई किशनगंज के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी ने एक टीम गठित की। जिसमे प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार रंजन, अंचलाधिकारी, संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मुजाहिद आलम, सदर थाना को टीम गठित कर उक्त बाल विवाह को अविलंब रोकने का निर्देश दिया। उक्त टीम दल बल के साथ जब बच्ची के घर पहुंची तो देखा की मामला सही है। तो वही संयुक्त टीम सबसे पहले बच्ची के माता पिता से मिलकर उनका काउंसलिंग किया।
साथ ही बताया कि अपने पुत्री की विवाह 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही कराना है। 18 वर्ष से पहले बाल विवाह कराना कानूनन अपराध है। कम उम्र में शादी होने के कुप्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई। दोनो बच्चे के अभिभावक अपने गलती का एहसास करते हुए वार्ड सदस्य व वार्ड पंच की मौजूदगी में एक शपथ पत्र भरा।
जिसमे उन्होंने बताया कि कम उम्र में अपने किसी बच्ची की विवाह नही करेंगे और न ही कम उम्र में होने वाले विवाह में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। जिसमे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उक्त बाल विवाह को रोकने में अहम योगदान दिया। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर गवाही पेश की।
किशनगंज से साजिद हुसैन की रिपोर्ट