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‘गजवा-ए-हिंद’ मामले में एनआईए ने कसा शिकंजा, पटना के आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ चार्जशीट

‘गजवा-ए-हिंद’ मामले में एनआईए ने कसा शिकंजा, पटना के आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ चार्जशीट

पटना. बिहार के धर्म विशेष के युवाओं को भड़काकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने ‘गजवा-ए-हिंद’मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ टेटर मॉड्यूल केस में NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. एनआईए ने पटना के फुलवारीशरीफ निवासी आरोपी मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था.

यह मामला हिंसक आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ा है. इसका बड़ा खुलासा पिछले साल जुलाई 2022 में हुआ था. तब पटना में बड़े स्तर पर छापेमारी हुई थी. इसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे जो भारत को वर्ष 2047 तक ‘गजवा-ए-हिंद’ बनाने से जुड़ा था. इसी मामले में अब एनआईए ने आरोप पत्र दायर किया है. 

एनआईए की जांच से पता चला कि दानिश एक पाकिस्तानी नागरिक ज़ैन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप 'गज़वा ए हिंद' का एडमिन था. उन्होंने बताया कि उसने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल गठित करने के इरादे से जोड़ा था. अधिकारी ने बताया कि दानिश ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बिप मैसेंजर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित गजवा ए हिंद ग्रुप बनाया था. उसने बीडी गजवा ए हिंद बीडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था.


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