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निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की दूसरी दया याचिका खारिज, कोर्ट के बाहर बेहोश हुई पत्नी

निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की दूसरी दया याचिका खारिज, कोर्ट के बाहर बेहोश हुई पत्नी

DESK: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किये बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गयी थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है.

मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय की पत्नी ने बिहार की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है, जो अभी लंबित है. इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है. इसके बाद निर्भया मामले के दोषी अक्षय सिंह की पत्नी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही बेहोश हो गयी. पुनीता का कहना है कि तलाक इसलिए लेना चाहती हूं कि मेरे पति निर्दोष हैं. पति के निर्दोष होते हुए भी फांसी की सजा दी जा रही है. ऐसे में मैं विधवा के रूप में जीना नहीं चाहती. इसीलिए तलाक ले रही हूं.

 20 मार्च को चारों दोषियों को दी जानी है फांसी

मामले के चारों दोषियों में से तीन दोषियों ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था. दोषियों ने कहा था उनमें से एक की दूसरी दया याचिका अब भी लंबित है. 

गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने 32 वर्षीय मुकेश सिंह, 25 वर्षीय पवन गुप्ता, 26 वर्षीय विनय शर्मा और 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जायेगी. 

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