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नीतीश कैबिनेट की मीटिंगः बिहार की सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले,जानें....

नीतीश कैबिनेट की मीटिंगः बिहार की सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले,जानें....

PATNA:  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।  बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंड़ों पर मुहर लगी है।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति दी है। मंडल कारा औरंगाबाद के नए भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ बिरासी लाख ₹97000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मनोज झा कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. सिकंदरा के तत्कालीन अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार भारती को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 के आलोक में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके फलस्वरूप नगर निकायों के उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं  उन्हें प्रति परिवार हर साल  5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से एनश्योरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है. इससे वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं को प्रति परिवार ₹500000 तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी. 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को कोविड-19  प्रिकॉशन डोज दिए जाने के लिए अनुमानित व्यय 1314.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं 583.43 करोड की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से जारी किए जाने की स्वीकृति दी गई है. बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक एनएच- 30 एवं एसएच- 106 के बीच आरओबी निर्माण के लिए 62 करोड़ 44 लाख 22,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

नालंदा कS हरनौत रेल फैक्ट्री के पथ पर लेवल क्रॉसिंग के बदले  आरओबी निर्माण के लिए 66 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली का गठन किया गया है. इसके फलस्वरूप मदरसों की स्थापना एवं सफल संचालन में सहयोग के साथ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सफल संचालन हो सकेगा. बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. बिहार गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा शिक्षण एवं गैर शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. समस्तीपुर के बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है. वहीं बाबा अमर सिंह की तपस्थली हजरत शिवरा में आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है. बियाडा द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के सेटेलाइट कैंपस के लिए बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित 5 एकड़ भूखंड के लिए बियाड़ा को 11 करोड़ 24 लाख 56 हजार ₹894 के भुगतान की स्वीकृति दी गई है.

बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2022 की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. मुंगेर एवं पूर्वी चंपारण में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रति मेडिकल कॉलेज 603 करोड़ 68 लाख यानी कुल मिलाकर 1207 करोड़ 36 लाख की स्वीकृति दी गई है . पावापुरी चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के स्थान पर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की स्वीकृति दी गई है.

 महिला  ITI में दो अलोकप्रिय व्यवसाय को बंद करने एवं 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 नए रोजगार परक व्यवसायों में कुल 28 यूनिट प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन होगा. इसके लिए 10% राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की जाएगी. इस कोष में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 75 अनुपात 25 रहेगा .इसका संचालन राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा.

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