PATNA: हड़ताल से लौटने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आदेश दिया है। अपने आदेश में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने कहा है कि कुछ अवधि तक हड़ताल पर रहने के उपरांत योगदान करने वाले शिक्षकों को फरवरी 2020 के कार्यरत अवधि एवं योगदान करने के उपरांत कार्य करने की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जा सकता है।
परंतु हड़ताल की अवधि के लिए नो वर्क नो पे के सिद्धांत का पालन करते हुए वेतन का भुगतान नहीं किया जाए। बता दें कि कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने विभाग से जानकारी मांगी थी कि शिक्षकों के हड़ताल के आलोक में वेतन देने को लेकर क्या किया जाए?
अधिकारियों ने पूछा था कि जो शिक्षक 17 फरवरी अथवा 25 फरवरी 2020 से हड़ताल पर थे और कुछ अवधि तक हड़ताल पर रहने के उपरांत योगदान कर लिए शिक्षकों को फरवरी 2020 के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान किया जाए अथवा नहीं। इसके बाद शिक्षा विभाग में क्लियर कर दिया है कि जितना दिन हड़ताल मेरा है उतना दिन का वेतन काट कर भुगतान कर दिया जाए।
बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 17 फरवरी 2020 की हड़ताल पर चले गए थे युवकों ने पढ़ाई के साथ साथ मैट्रिक और इंटर परीक्षा कॉपी जांच का भी बहिष्कार किया था बिहार सरकार ने 48 शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए सभी का वेतन रोक दिया था