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बिहार के हड़ताली नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय,जानिए.....

बिहार के हड़ताली नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय,जानिए.....

PATNA: बिहार के हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के महाजन ने सभी डीएम को यह निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि हड़ताल में सम्मिलित नियोजित शिक्षक जो तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटना में सम्मिलित नहीं थे उनके विरुद्ध की गई प्राथमिकी को वापस लेने को लेकर प्रावधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें.

जानिए किस धारा के तहत वापस होगा केस

अपर मुख्य सचिव शिक्षा आर.के. महाजन ने अपने आदेश में कहा है कि फरवरी 2020 में शिक्षक संगठनों के हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज केस में सीआरपीसी 1973 की धारा-321 के तहत केस वापस लिया जाए. शिक्षा विभाग अपने पत्र में कहा है कि हड़ताल अवधि में मैट्रिक एवं इंटर के मूल्यांकन में सहयोग नहीं देने सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि कारणों से कुछ शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. शिक्षक संगठनों से हुई सहमति के आधार पर जिन प्राथमिकी में तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटना सम्मिलित नहीं उसे नियमानुसार वापस लिया जाना है.

विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि डीएम के माध्यम से लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक संबंधित न्यायालय से सीआरपीसी 1973 की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने का अनुरोध करेंगे. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है.

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