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नीतीश सरकार ने अपने ही आदेश को पलटा, 2018 सरकार ने मानव श्रृंखला में शामिल होने को बताया था स्वैच्छिक, अब 2020 में कर दिया बाध्यकारी

नीतीश सरकार ने अपने ही आदेश को पलटा, 2018 सरकार ने मानव श्रृंखला में शामिल होने को बताया था स्वैच्छिक, अब 2020 में कर दिया बाध्यकारी

PATNA: बिहार सरकार ने मानव श्रृंखला को लेकर 2018 में जारी किए गए आदेश को 2020 में पलट दिया है।शिक्षा विभाग ने 2018 के मानव श्रृंखला में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ह्यूमन चेन में सरकारी स्कूल के बच्चे,सरकारी कर्मियों एवं लोगों की भागीदारी को बाध्यकारी नहीं होने का आदेश जारी किया था।लेकिन इस बार सभी शिक्षकों और सरकारी स्कूल के बच्चों को हर हाल में 19 जनवरी को स्कूल आने का आदेश दिया गया है।सरकार के नए आदेश पर शिक्षक संघों ने नाराजगी जताई है।

6 जनवरी 2020 का आदेश जानिए

इस बार यानि 2020 के मानव श्रृंखला को लेकर शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें सभी सरकारी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को हर हाल में स्कूल आना होगा और मानव श्रृंखला में भाग लेना होगा।इस संबंध में आज यानि 6 जनवरी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आदेश जारी किया है।

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2018 में शिक्षा विभाग का आदेश जानिए

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने मानव श्रृंखला में भाग लेने को बाध्यकारी नहीं कहा था।2018 में भी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने श्रृंखला में भाग लेना स्वैच्छिक कहा था।इसके साथ हीं यह भी आदेश जारी किया था कि यदि कोई सरकारी कर्मी या व्यक्ति छात्र-छात्रा श्रृंखला में शामिल नहीं होते हैं उस पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपने आदेश में प्रधान सचिव ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी थी कि अगर किसी पदाधिकारी द्वारा इसके विपरीत कार्य किया जाएगा या आदेश निर्गत किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

दरअसल 2018 में मानव श्रृंखला में शामिल होने को बाध्यकारी बताने पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि किसी को स्रृंखला में शामिल करने को लेकर बाध्य नहीं कर सकते।कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया था।




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