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बिहार के पंचायती राज-नगर निकाय अब क्लर्क-चपरासी की भी करेंगे बहाली, नीतीश सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

बिहार के पंचायती राज-नगर निकाय अब क्लर्क-चपरासी की भी करेंगे बहाली, नीतीश सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

PATNA: बिहार के पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय को एक बड़ा अधिकार मिला है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. अब पंचायत और नगर निकाय सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक के शिक्षकों व कर्मियों जैसे लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी का पद तत्काल प्रभाव से मरणशील होगा यानि खत्म हो जाएगा। इस संवर्ग के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पद विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परीचारी के पद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे. लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के वर्तमान में रिक्त पदों एवं सेवानिवृत्ति,मृत्यु, त्यागपत्र कारणों से होने वाली खाली जगहों पर नियोजन की कार्रवाई होगी।

 शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा. इस प्रकार उन दोनों पदों पर नियोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकार वही होगा जो शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम हैं. 

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