पटना : बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है. नीतीश सरका ने यह फैसला कर लिया है कि अब पूरे सूबे में नियोजित शिक्षकों के वेतन का अब एक फार्मूला होगा.
शिक्षा विभाग ने जिलों को अपने स्तर से वेतन तय करने के मामले में सख्त हिदायत दी है. कई जिलों ने एक ही पद के अलग वेतन तय कर दिए हैं. इसको देखते हुए शुक्रवार को प्रदेश के सभी डीपीओ की मौजूदगी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह और प्राथमिक निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने पूर्व से ही तय फॉर्मूले पर ही वेतन निर्धारण का निर्देश दिया है.
2016 के बाद जिल प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा अवधि दो साल पूरी हो गई है. उनका वेतन निर्धारण पूर्व में दिए गए वेतन में 2.57 से गुणा करते हुए किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब नियोजित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को लेबल-1में, जिस इंडेक्स में उह्ें मूल वेतन रहा था, उन्हें अब क्रमश: पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल 2,3 और 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा.