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नियम में हुआ बदलाव, 50 या इससे अधिक क्षमता वाले पंडालों को लेना होगा एनओसी

नियम में हुआ बदलाव, 50 या इससे अधिक क्षमता वाले पंडालों को लेना होगा एनओसी

Chapra : आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने फायर सेफ्टी व एनओसी से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। ज्यादातर भवनों के लिए फायर एनओसी लेने की न्यूनतम आवश्यकता को 15 मीटर से घटाकर 9 मीटर कर दिया है। साथ ही 50 या इससे अधिक क्षमता के पांडालों को भी एनओसी लेना होगा। 

सरकार के नए नियम से ज्यादातर भवन एनओसी के दायरे में आ रहे हैं। इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। शहर में बनी ज्यादातर बहुमंजिला इमारतें इसके दायरे में आएंगी। अब शादी, पारिवारिक समारोह, जन्म दिन समारोह के लिए भी अग्निशमन कार्यालय से एनओसी लेना पड़ेगा। 

नए प्रावधानों के अनुसार 50 या उससे अधिक लोगों की क्षमता और 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए भी अब एनओसी लेना अनिवार्य है।


 इन्हें लेना  होगा एनओसी

गेस्ट हाउस, धर्मशाला : जिनकी ऊंचाई 9 मीटर या इससे अधिक है या निर्माण 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक है।
फ्लेट्स, अपार्टमेंट : पहले यह नियम 15 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का था। जिसे अब 9 मीटर कर दिया गया है।
 होटल-रेस्टोरेंट : 9 मीटर से ऊंचे और 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के होटल और 20 या उससे अधिक व्यक्तियों की क्षमता के रेस्टोरेंट, रिसोर्ट व्यापारिक संस्थाओं को एनओसी लेना होगा।
 

वहीं हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को भी इन नियमों का पालना करना होगा। अलग-अलग मापदंड के अनुसार 6 से 9 मीटर की ऊंचाई और 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुसार एनओसी लेनी होगी। सभी अस्पतालों के अतिरिक्त शहर में स्कूल-शैक्षणिक संस्थान भी इस दायरे में आएंगे।


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