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पेंशन के हकदार नहीं : हाईकोर्ट ने स्काडा के रिटायरकर्मियों को किया निराश, यह सुनाया फैसला

पेंशन के हकदार नहीं : हाईकोर्ट ने स्काडा के रिटायरकर्मियों को किया निराश, यह सुनाया फैसला

PATNA :  पटना हाई कोर्ट ने अपने  एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि स्काडा ( सोन कमांड एरिया डिवेलपमेंट एजेंसी) से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सरकारी पेंशन का लाभ नहीं दिया सकता है। जस्टिस  मोहित कुमार शाह  ने लक्ष्मण किशोर समेत  स्काडा के 30 से  भी ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि  स्काडा कर्मियों की सेवाओं के मामलों में  बिहार सर्विस कोड, बिहार पेंशन रूल्स तथा राज्य सरकार की अन्य सेवा शर्तें लागू होंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से स्काडा के रिटायरकर्मियों को निराश होना पड़ा है। 

इस मामले में तत्कालीन स्काडा (प्राधिकार) ने 22, जून, 1976 को ही एक निर्णय लिया था। ये सभी कर्मी 1975 में नियुक्त हुए थे। कोर्ट ने यह तय किया कि वर्ष 1974 में निर्णय लेने वाली प्राधिकार के रूप में स्काडा ने अपना अस्तित्व उसी समय खो दिया था ,जब   वर्ष 1978 में  पारित किये गए कानून के तहत स्काडा एजेंसी बन गई।  प्राधिकार के निर्णय अथवा आदेश से एजेंसी के कर्मियों की सेवा शर्तें तय नहीं की जा सकती है ।

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