पटना हाईकोर्ट में कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी) जय प्रकाश मिश्र को अदालती आदेश के बाद भी उनके पद पर बहाल नहीं किये जाने पर अदालती आदेश की अवमानना का मामला दायर किया गया है। इस अवमानना याचिका के माध्यम से कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इन प्रतिवादियों को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अदालती आदेश का पालन जल्द हो सके।
इस याचिका में बिहार के चीफ सेक्रेट्री आमिर सुबहानी, लॉ सेक्रेट्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, लॉ विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी उमेश कुमार शर्मा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। गौरतलब है कि जस्टिस पी बी बजनथ्री ने गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक ( पीपी ) जय प्रकाश मिश्र द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विधि विभाग के सचिव को 21 दिसंबर 2021 को स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश को एक सप्ताह में वापस लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी नियुकि पीपी के पद पर करने का पत्र जारी कर दे। अदालती आदेश में दिए गए निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति नही की गई, तो अदालती आदेश की अवमानना का यह मामला दायर किया गया है।