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अब यहां के सिनेमाघरों में ले जा सकेंगे बाहर का खाना

अब यहां के सिनेमाघरों में ले जा सकेंगे बाहर का खाना

 सिनेमाघरों में महंगे खाने के कारण लोग कुछ खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि, फिल्म की टिकट से ज्यादा वहां पर खाने-पीने की चीजें ज्यादा महंगी होती हैं। इसे देखकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में एक अगस्त से दर्शक खाने- पीने का समान बाहर से ला सकते हैं और साथ ही उन्होंने थिएटर में बिकने वाले सामान में डबल एमआरपी लगाने पर रोक की घोषणा की है। यानी, जो चीज सिनेमा हॉल के बाहर जिस प्राइस में बिक रही है, उसका वहीं प्राइस सिनेमा हॉल के अंदर भी होगा।

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सरकार ने यह भी घोषणा की है कि नियम को अनदेखा करने वाले मल्टीप्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी सिनेमा ओनर या मैनेजर दर्शकों को बाहर से खाने- पीने की चीजें ले जाने से मना नहीं कर सकता। खाद्य आपूर्ति मंत्री रविंद्र चव्हाण ने विधान परिषद में कहा कि एक उत्पाद के लिए दो अलग-अलग मूल्य दरें नहीं हो सकती हैं. महाराष्ट्र सरकार सिनेमाघरों में बिकने वाले चीज़ो पर एमआरपी से ज्यादा वसूलने के मामले की जांच कर रही है. बता दें कि यह फैसला पुणे में हुए एक घटना के सिर्फ दो हफ्तों बाद आया है. 

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दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कार्यकर्ता ने खाने-पीने की ऊँची कीमतों के कारण सिनेमाघर के एक कर्मचारी के साथ मारपीट कि जो की कैमरे में कैद हो गयी थी. वीडियो में देखा गया की कार्यकर्ताओं ने बेवजह ही मैनेजर से मार पीट की. इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि उनके सवाल और हस्तक्षेप के चलते महाराष्ट्र सरकार ने यह नियम बनाया, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगी।

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