बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

अब पड़ोसी के बेनामी संपत्ति की जानकारी दीजिए, एक करोड़ का इनाम पाइए

अब पड़ोसी के बेनामी संपत्ति की जानकारी दीजिए, एक करोड़ का इनाम पाइए

NEW DELHI : केन्द्र की मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति पर करारा वार करने का फैसला किया है। दरअसल बेनामी संपत्ति रखने वालों का पता लगाना टैक्स अधिकारियों और प्रशासन के लिए काफी मुश्किल काम होता है। अब जानकारी देनेवाले को इनाम मिलेगा, जिससे काम काफी आसान हो जाएगा। देशभर में बेनामी संपत्ति रखनेवालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करने के इरादे से सरकार ने एक करोड़ रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को उजागर करने के लिए 'बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018' की शुरुआत की है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने पर व्यक्ति को एक करोड़ की इनामी राशि मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी और कहा कि 'बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना 2018' के तहत, जॉइंट या एडिश्नल कमिश्नर को आयकर विभाग निदेशालय के जांच के दायरे आने वाली बेनामी संपत्ति की विशिष्ट जानकारी देने पर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये का इनाम प्राप्त हो सकता है।जानकारी के मुताबिक इनाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो इनामी राशि नहीं दी जाएगी. इसके लिए आयकर विभाग अपने स्तर पर जांच करेगी। साथ ही यह इनामी राशि तभी दी जाएगी जब बेनामी संपत्ति निरोधक कानून, 1988 के तहत आती हो, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था।

NOW-INFORM-THE-NEIGHBORING-PROPERTY-OF-ANONYMITY-GET-A-REWARD-OF-ONE-CRORE3.jpg

टैक्स चोरी की जानकारी पर मिलेंगे 50 लाख 
यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है। 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा। 


NOW-INFORM-THE-NEIGHBORING-PROPERTY-OF-ANONYMITY-GET-A-REWARD-OF-ONE-CRORE2.jpg

क्या होती है बेनामी संपत्ति

कोई भी व्यक्ति जब किसी संपत्ति को अपने पैसे से किसी और के नाम से खरीदता है तो वह बेनामी संपत्ति कहलाएगी। हालांकि, यह जरूरी है कि संपत्ति में लगाया गया पैसे का स्रोत अज्ञात हो, जिसकी जानकारी आयकर विभाग को भी न हो। फिर चाहे पेमेंट कैसे भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संशोधित कानून  के तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो ऐसी संपत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है। साथ ही बेनामी संपत्ति की खरीद में दोषी पाए जाने पर खरीददार को 7 सात साल की कैद की सजा हो सकती है।

Suggested News