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"बहुत बैठकें हुईं, काफी चाय भी पी ली- अब सड़क बनाइए या कोर्ट के अवमानना की सज़ा के लिए तैयार रहिए"

"बहुत बैठकें हुईं,  काफी चाय भी पी ली- अब सड़क बनाइए या कोर्ट के अवमानना की सज़ा के लिए तैयार रहिए"

PATNA : कोर्ट के आदेश के बाद भी पाटलिपुत्र जंक्शन के एप्रोच रोड नहीं बनाने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगायी है। कोर्ट के आदेश का एक साल से अनुपालन नही किये जाने पर मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

 एक साल बाद भी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ

पाटलिपुत्र जंक्शन में एप्रोच रोड की कमी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2017 को बिहार सरकार और भारतीय रेल के उच्चाधिकारियों को बैठक कर तीन हफ्ते में  नए रोड का उपाय निकालकर काम शुरू करने का आदेश दिया था। तीन हफ्ते तो दूर,  एक साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार नए रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाई। रोड बनाने की बात तो दूर रही। मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह की अध्यक्षता वाली खण्डपीथ ने राज्य सरकार के इस ढुलमुल रवैये पर हैरानी जताते हुए  कहा कि बहुत बैठकें हुईं, कॉफी-चाय भी पी ली आप लोगों ने, अब सड़क बनाइये या कोर्ट के अवमानना की सज़ा के लिए तैयार रहिए।

सरकार बताए कि एप्रोच रोड का निर्माण कब पूरा होगा

शुरू में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ  नगर विकास विभाग , सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित बिहार सरकार व रेलवे के भी कई आला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामला में नोटिस जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश देने जा रही थी। लेकिन  महाधिवक्ता ललित किशोर की तरफ से इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद  हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया । अगली तारीख को राज्य सरकार को यह जवाब देना है कि पाटलिपुत्र जंक्शन के पूर्वी और पश्चिमी एप्रोच रोड का निर्माण कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ।

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