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BIG BREAKING:अब शहरों में भी खुलेंगे छड़-सीमेंट की दुकानें,DM को मिला जिम्मा, निर्माण सामग्री के आवागमन पर कोई रोक नहीं

BIG BREAKING:अब शहरों में भी खुलेंगे छड़-सीमेंट की दुकानें,DM को मिला जिम्मा, निर्माण सामग्री के आवागमन पर कोई रोक नहीं

PATNA: बिहार में निर्माण सामग्री के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्रियों छड़, सीमेंट, गिट्टी आदि का गोदाम/ प्रतिष्ठान खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के आलोक में निर्माण सामग्री- छड़, गिट्टी, सीमेंट आदि के सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने गोदाम/प्रतिष्ठान खोलवाने के लिए सभी डीएम को प्राधिकृत किया गया है। 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है जिलाधिकारी केस टू केस बेसिस पर समीक्षा का शहरों में स्थित निर्माण सामग्रियों के गोदाम के संबंध में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे एवं खोलने की अनुमति देंगे।

उन्होंने कहा है कि सभी पुलिसकर्मी एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी निर्माण सामग्री के वाहनों को आने जाने दें, ताकि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

भारत सरकार के द्वारा 20 अप्रैल से कई निर्माण कार्यों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाए । गृह विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शहरी क्षेत्रों में निर्माण सामग्री के गोदाम होने की स्थिति में जिला पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्तर से समीक्षा कर शहरी क्षेत्र में अवस्थित गोदामों से माल लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दें ताकि निर्माण कार्य बाधित ना हो ।परिवहन विभाग ने इस संबंध में लिखित निर्देश भी जारी किए हैं। 

हाल ही में खनन विभाग के द्वारा बालू और गिट्टी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं तथा स्टील सीमेंट तथा अन्य सामग्री के लिए पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

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