पटना. बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश में बहुमत के आधार पर पारिवारिक जमीन के बंटवारा के लिए कानून बनाएगा. यह जानकारी विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने दी है. उन्होंने बताया कि प्रारूप के संबंध में अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है. उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह तैयार होगा. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है.
मंत्री ने बताया कि बंटवारा के मसौदे के मानना सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा. असहमत सदस्य भी इसे मानने के लिए बाध्य होंगे. मसौदे को सामाजिक मान्यता देने के लिए पंचायत के मुखिया और चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे उम्मीदवार के अलावा वार्ड सदस्य और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी दस्तखत करेंगे.
बता दें कि मंत्री रामसूरत राय ने इस साल जुलाई में घोषणा की थी कि राज्य सरकार पुश्तैनी जमीन के पारिवारिक बंटवारा के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि सहमति आधारित जमीन बंटवारा को कानूनी मान्यता दी जाए, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों का अध्ययन बताता है कि पुश्तैनी बंटवारा में लोगों को अधिक परेशानी होती है.
उन्होंने कहा था कि परिवार के सभी सदस्य हिस्सेदारी को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के अधिसंख्य सदस्य बंटवारा के किसी फार्मूला पर सहमत होते हैं, लेकिन किसी एक सदस्य की असहमति के चलते बंटवारा नहीं हो पाता है, जिससे विवाद लंबे समय तक चलता रहता है.