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अब सुप्रीम कोर्ट में खेला जाएगा महाराष्ट्र का सियासी दंगल, बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में होगी सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट में खेला जाएगा महाराष्ट्र का सियासी दंगल, बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में होगी सुनवाई

DESK : महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से चल रही सियासी लड़ाई मुंबई से निकलकर अब नई दिल्ली पहुंच गई है। खुद को अयोग्य ठहराये जाने के नोटिस जारी होने के बाद अब शिवसेना के बागी विधायकों ने फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। जिस पर आज सुबह सुनवाई होनी है। 

बताया जा रहा है कि शिवसेना के बागी शिंदे गुट के 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 2 याचिकाएं दाखिल की हैं।  इनमें डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है। साथ ही विधायकों ने खुद के लिए और अपने परिवारों के लिए सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट में बागी विधायकों के लिए प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे। वहीं उद्धव सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखेंगे।

पहली याचिका में अयोग्य ठहराने पर सवाल

दो याचिकाओं में से एक में डिप्टी स्पीकर को चुनौती दी गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस जारी कर शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बागी विधायकों का तर्क है कि शिवसेना विधायक दल के 2 तिहाई से ज्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। यह जानने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया।

परिवार की सुरक्षा के लिए लगाई याचिका

दूसरी याचिका में विधायकों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। बागी विधायकों का कहना है कि शिवसेना नेताओं की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। दूसरे पक्ष (शिवसेना) ने न केवल उनके घर-परिवार से सुरक्षा वापस ले ली है, बल्कि बार-बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि हमने अभी शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है।

इन विधायकों ने की अपील

भारत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तन्हाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग सिरशसती, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल कलजेराव बाबर, लतबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोर्नारे, संजय भास्कर रायमुलकरी, चिमनराव रूपचंद पाटिल, बालाजी देवीदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रहलाद किनिलकर। भारत गोगावले को बागी गुट अपना मुख्य सचेतक नियुक्त कर चुका है।

दो सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुनवाई में 7 पक्ष शामिल रहेंगे। इनमें डिप्टी स्पीकर, राज्य विधान सभा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी (उद्धव की तरफ से विधायक दल के नए नेता), सुनील प्रभु (उद्धव सरकार के नए चीफ व्हिप), भारत संघ, डीजीपी महाराष्ट्र शामिल हैं।


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