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अब डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की खैर नहीं, होगी 10 साल कैद और देना पड़ेंगा 5 लाख तक जुर्माना

अब डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की खैर नहीं, होगी 10 साल कैद और देना पड़ेंगा 5 लाख तक जुर्माना

NEWS4NATION DESK : अब डयूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को 10 जेल और 5 लाख तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मोदी सरकार जल्द ही इसके लिए कानून लाने जा रही है। 

केन्द्र की मोदी सरकार अस्पतालों में डयूटी पर तैनात डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ होने वाली मारपीट की घटना पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाने जा रही है। इस विधेयक को लाने से पहले सरकार इस पर आम लोगों से भी राय लेगी। 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जिस मसौदे पर काम कर रही है उसमें क्लीनिकल प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों व अन्य चिकित्साकर्मियों के साथ अस्पताल में मारपीट करने वाले लोगों को 3 से 10 साल की सजा के साथ 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अस्पताल में हिंसा करने वालों या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने मंगलवार को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस मसौदे को मंजूरी दे दी गई है।  

डॉ. हर्षवर्द्धन ने बताया कि इसमें डॉक्टर, पैरा मेडिकल कर्मचारी, मेडिकल छात्र, अस्पताल में सेवा देने वाले सभी कर्मचारी और एंबुलेंस चालक को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मामले में काफी समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब विधेयक के तौर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।  उन्होंने कहा, हम लोगों की राय जानने के बाद जल्द ही इसे सार्वजनिक कर देंगे.

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही पश्चिम बंगाल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने पर उसके रिश्तेदारों ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में डॉक्टर को गंभीर चोट आई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।  डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। 

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