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बिहार के जेलों में अफसर और कर्मी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, पढ़िए पूरी खबर

बिहार के जेलों में अफसर और कर्मी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : बिहार के जेलों में लगातार मिलते मोबाइल फोन के बाद अब सरकार ने नया प्लान तैयार किया है. इस नये प्लान के तहत जेल में मोबाइल फोन ले जाने पर और सख्ती कर दी गई है. अब अधिकारी और कर्मचारी भी मोबाइल लेकर जेल के अंदर नहीं जा सकते. उन्हें जेल के बाहर ही अपना मोबाइल जमा करना होगा. जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है. जो तत्काल प्रभावी हो गया है. 

गौरतलब है कि जेलों में तैनात उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं. यह जेल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है. इसे देखते हुए जेल के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है. 

जेल आईजी के आदेश में कहा गया है कि किसी भी सूरत में अधिकारी-कर्मचारी मोबाइल फोन लेकर जेल के अंदर नहीं जाएंगे. जेल गेट पर ही मोबाइल जमा करना होगा. इस आदेश के बाद यदि किसी पदाधिकारी और कर्मचारी के पास जेल के अंदर मोबाइल मिलता है तो इसके लिए वहां के अधीक्षक जिम्मेवार होंगे. आदेश में जेल अधीक्षकों को भी उनके कार्यालय तक मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत दी गई है.

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