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सृजन घोटाले में CBI की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 'अफसर' को सरकार ने दिया 'दंड', करोड़ों रू संस्था के खाते में किया गया था जमा

सृजन घोटाले में CBI की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 'अफसर' को सरकार ने दिया 'दंड', करोड़ों रू संस्था के खाते में किया गया था जमा

PATNA: सृजन घोटाले में मिलीभगत को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. सीबीआई की जांच रिपोर्ट में भी अधिकारी को दोषी बताया गया था और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी. इस आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भागलपुर के तत्कालीन उप समाहर्ता (नजारत) दीवान जाफर हुसैन खान के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने आरोपी अधिकारी दीवान जाफर हुसैन खान को आरोप वर्ष 2014-15 में निंदन की सजा दी है. साथ ही असंचयात्मक प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि पर रोक लगाया है. तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता दीवान जाफर हुसैन खान के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सीबीआई ने 22 नवंबर 2019 को बिहार सरकार को रिपोर्ट किया था. जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे. इसके बाद विभागीय कार्यवाही संचालित की गई.विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित हो गया की चेक त्रुटिपूर्ण रहने के बावजूद आरोपी अफसर द्वारा अनुशंसित किया गया. लिहाजा उक्त सरकारी राशि जिला पदाधिकारी भागलपुर के खाते में जमा न होकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर के खाते में बैंक द्वारा जमा कर दिया गया.

इंडियन बैंक भागलपुर में खाता खुलवाने के बाद जिला पदाधिकारी भागलपुर द्वारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सरकारी खाता के चेक द्वारा 12 करोड़ 20 लाख 15 हजार एवं पीएनबी के चेक से 9 करोड़ 75 लाख 63047 रुपए इंडियन बैंक के मैनेजर के पक्ष में निर्गत किया गया. जबकि या खाता जिला पदाधिकारी भागलपुर के नाम से था एवं जिला पदाधिकारी के नाम से चेक जारी होना चाहिए था. जांच में पाया गया कि अकाउंट पेई चेक हमेशा अकाउंट होल्डर के नाम से निर्गत होता है, ना कि उस शाखा के प्रबंधक के नाम से. दो चेक में एक जिला पदाधिकारी खाता में जमा होना और दूसरा चेक सृजन विकास महिला विकास समिति के खाते में जमा होना बैंक की गलती तो है ही अधिकारी भी बच नहीं सकते. लिहाजा सरकार ने निंदन और तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड लगाया है. 

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