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बिहार सरकार का आदेशः मृत्यु प्रमाण पत्र अब निबंधित डाक और ई-मेल आईडी से भेजने का करें प्रबंध

बिहार सरकार का आदेशः मृत्यु प्रमाण पत्र अब निबंधित डाक और ई-मेल आईडी से भेजने का करें प्रबंध

PATNA: बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र को पंजीकृत डाक और ईमेल से भेजने का आदेश दिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया है.

प्रधान सचिव ने सभी नगर निकायों को भेजा पत्र

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विषम परिस्थिति में नगर निकायों द्वारा निर्गत किए जा रहे मृत्यु प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए लोगों को दफ्तर आना पड़ता है.जिससे लोगों को परेशानी हो रही। ऐसे मामलों की संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए ताकि आवेदक को कम परेशानी हो. यह भी महत्वपूर्ण है कि इस कार्य के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता ही नहीं हो। आनंद किशोर ने आदेश दिया है कि जब भी किसी आवेदक से उनके संबंधी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त किया जाए उन आवेदकों से उनका मोबाइल संख्या तथा ईमेल आईडी भी प्राप्त करें. सभी आवेदकों को उनके ईमेल पर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इसकी सूचना उनके मोबाइल पर s.m.s. के माध्यम से भेजी जाए.

निबंधित डाक से भेजा जायेगा प्रमाण-पत्र

 यदि किसी व्यक्ति के पास ईमेल नहीं है तथा वे अपना ईमेल देने में असमर्थ हैं तो उनसे इस आशय के संबंध में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करा लें. साथ ही कतिपय आवेदकों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की ईमेल के अलावा भौतिक प्रति भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सकता है. ऐसे में उन्हें पंजीकृत डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा जाए. इसके लिए निर्धारित राशि उनसे प्राप्त करें और उनके दिए एड्रेस पर निबंधित डाक से प्रमाण पत्र भेजने का विकल्प उपलब्ध कराएं.बीपीएल श्रेणी के लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र भेजने हेतु पंजीकृत डाक का खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। यदि कोई आवेदक निबंधित डाक का विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहता तो सिर्फ वैसे ही आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति प्राप्त करने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता होगी.यह सभी प्रकार की मृत्यु के मामले में प्रभावी होगा.

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