बिहार सरकार का DM को आदेश, शिक्षक-अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मुखिया-प्रमुख-जिप अध्यक्ष से वापस लें, अफसर अपने पास रखें कागजात

PATNA: बिहार सरकार ने शिक्षक,अभ्यर्थियों के कागजात को नियोजन समिति के अध्यक्ष जो मुखिया,प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं उनसे लेने का आदेश दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित कागजातों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग ने डीएम को भेजा पत्र

बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया है कि जुलाई-अगस्त 2019 में शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जो कार्यवाही प्रारंभ हुई थी वो कागजात जनप्रतिनिधियों से वापस ले लें। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं. पंचायती राज संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति समिति के सदस्य सचिव होते हैं. नियोजन इकाई के स्तर पर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं जो सदस्य सचिव के स्तर पर संधारित किया जाना है. नियुक्ति के बाद नियोजन से संबंधित सभी अभिलेख का संधारण भी गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर किया जाता है.

जनप्रतिनिधियों के यहां नहीं हो शिक्षकों का प्रमाण पत्र

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि जुलाई-अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई नियुक्ति की कार्रवाई पर पटना उच्च न्यायालय में वाद है .जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया है. इस वजह से नियुक्ति की कार्रवाई को पूर्ण नहीं किया जा सका है. पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायत. पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को जुलाई-अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण अपने कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे. साथ ही पूर्व से नियुक्त शिक्षक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का संधारण भी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर पर कराया जाए. किसी भी परिस्थिति में जुलाई-अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित अभिलेख एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं हो।