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जर्दा व तम्बाकू बिक्री को प्रतिबंधित करनेवाला आदेश गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जर्दा व तम्बाकू बिक्री को प्रतिबंधित करनेवाला आदेश गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

PATNA : बिहार में फूड सेफ्टी कमिश्नर के उस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें जर्दा व तंबाकू बिक्री को प्रतिबंधित करने के संबंध में ऑर्डर दिया गया था। फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने प्रभात जर्दा फैक्ट्री लिमिटेड की ओर दायर रिट याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए। 

याचिकाकर्ता के वकील प्रभात रंजन द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि कानूनन फूड सेफ्टी कमिश्नर को उन पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं है, जो कोटपा कानून ( सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ) से परिभाषित होकर उक्त कानून के दायरे में आते हैं। 

तम्बाकू पदार्थों पर किसी भी तरह की रोक कोटपा कानून के तहत लगाए जा सकते हैं। फूड सेफ्टी कमिश्नर का विगत 25 अक्टूबर का तम्बाकू व जर्दा को प्रतिबंध करने का आदेश गैर कानूनी है। क्षेत्राधिकार के कानूनी बिंदु पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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