PATNA : बालू-गिट्टी लदे ओवरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई के लिए शनिवार को राज्यभर में विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान कुल 237 ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई की गई. यह अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया. अभियान के दौरान ओवरलोडेड 128 ट्रकों पर जुर्माना, 87 की जब्ती एवं 21 ओवरलोडिंग ट्रकों का परमिट रद्द करने की अनुशंसा की गई है.
बताते चलें की राज्य सरकार द्वारा 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू-गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है. इसका सख्ती पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. परिवहन विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि बालू एवं गिट्टी का परिवहन किसी भी परिस्थिति में 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों में नहीं होना चाहिए. बालू एवं गिट्टी का परिवहन 6 से 10 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट की ऊंचाई डाला तक एवं 12 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट 6 ईंच की ऊंचाई के डाला तक ही किया जाय. इसके उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कानून एवं नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई के साथ ही परमिट एवं चालक अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय. साथ ही खनन बंदोबस्तधारी एवं खनन पदाधिकारी के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी ट्रक निर्धारित क्षमता एवं अनुमान्य स्पेसिफिकेशन के वाहन से ही बालू तथा गिट्टी का लदान एवं परिवहन लदान स्थल से सुनिश्चित हो.
ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है. वाहनों की ओवरलोडिंग न केवल पुल और सड़कों को क्षतिग्रस्त करती है,बल्कि सड़क दुर्घटना एवं वाहन जनित प्रदूषण के साथ राजस्व को भी प्रभावित करती है. ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा.
पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट