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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

JEHANABAD : जिले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो की विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजनंदन यादव को भादवि की धारा 376 ए बी के तहत आजीवन कारावास तथा पॉक्सो की धारा छह के तहत आजीवन कारावास एवं दोनों धाराओं में पच्चीस पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया है। 

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायालय ने आरोपी को अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है। साथ ही विशेष न्यायालय ने पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 6 लाख रूपये सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है। 

उपरोक्त आशय की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया की इस मामले में पीड़िता के पिता ने जहानाबाद महिला थाना में गांव के ही राजनंदन यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2021 को गांव के ही राजनंदन यादव ने मेरी नाबालिग लड़की को अर्ध निर्मित स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष न्यायालय में 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी चार गवाहों की गवाही कराई गई थी।


जहानाबाद से गौरव की रिपोर्ट 


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