वित्त मंत्रालय ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी है। यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 को खत्म होने वाली थी। शनिवार को CBDT की ओर से जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है।
सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक PAN को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि PAN 10 कैरेक्टर वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है।
आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वह पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। बता दें कि जुलाई में पेश किए गए आम बजट में पैन और आधार लिंकिंग के नियमों को बदल दिया गया है। पहले जब कानून 2017 में पेश किया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर पैन को अधिसूचित तिथि तक आधार के साथ नहीं जोड़ा गया था तो पैन अमान्य हो जाएगा।