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इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा बिहार निर्वाचन आयोग, जानिए क्या है पूरा मामला

इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा बिहार निर्वाचन आयोग, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना। केंद्रीय इलेक्शन कमीशन और  बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में मतभेद गहरा गया है। बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जिसमें पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम के प्रयोग के लिए मंजूरी देने की मांग की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि EVM बनाने वाली कंपनी ECIL को NOC दे, ताकि कंपनी पंचायत चुनाव कराने के लिए M3 मॉडल EVM के साथ SDMM सहित सभी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करे।

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता की मानें तो भारत निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई 2020 को सभी राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा कि पंचायत चुनाव M3 मॉडल EVM से ही कराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन EVM बनाने वाली कंपनी ECIL को NOC नहीं दे रही है। समय से EVM नहीं मिली तो पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा।

यूपी और छत्तीसढ़ के लिए मिला लाइसेंस

बता दें किहरियाणा, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में EVM से पंचायत चुनाव कराए गए हैं और अब बिहार EVM से पंचायत चुनाव कराने वाला 5वां राज्य बन जाएगा।  वहीं  इस साल यूपी में भी होनेवाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम के प्रयोग को मंजूरी दी गई है. ऐसे में बिहार में ईवीएम के प्रयोग की घोषणा की गई थी। जिसमें ईवीएम खरीदारी के लिए 125 करोड़ का बजट तैयार किया गया था, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक ईवीएम आपूर्ति करनेवाली कंपनी को बिहार में सप्लाई के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

बिहार में नौ चरणों में होना है चुनाव

बिहार में  इस साल पंचायत चुनाव होने है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करनेवाला है। राज्य निर्वाचन आयोग यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिहार में नौ चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

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