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पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तय किया नामांकन शुल्क, कभी भी जारी हो सकती है अधिसूचना

पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तय किया नामांकन शुल्क, कभी भी जारी हो सकती है अधिसूचना

पटना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए  सभी जिलों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की खरीदारी को लेकर याचिका दायर की है। जिस पर फैसला होने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर अपनी दूसरी तैयारियों को पूरा करने में लग गई है।  राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि पंचायत व ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर लें। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी छह पदों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिये जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे। 

आयोग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जांच में तीन दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच एक या एक से अधिक तिथियों को की जा सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की तिथि अधिकतम दो दिन हो सकती है। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित किया जायेगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी। वहीं
आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने इसके साथ ही प्रत्याशियों, प्रस्तावकों की योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों की भी सूची भेजी है। 

प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्राम कचहरी पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क - 250 रुपये  (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपये), मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी- 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये), जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को- 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे। 

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