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पंचायतों में परामर्शी समिति के गठन पर बोले पंचायती राज मंत्री, अधिनियम में व्यवस्था नहीं की चुनाव नहीं हुए तो हम क्या करेंगे

पंचायतों में परामर्शी समिति के गठन पर बोले पंचायती राज मंत्री, अधिनियम में व्यवस्था नहीं की चुनाव नहीं हुए तो हम क्या करेंगे

PATNA : बिहार में पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म होने वाला है. लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव को टाल दिया गया है. राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक अब परामर्शी समिति के माध्यम के पंचायतों का काम किया जायेगा. इस मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था नहीं है की यदि चुनाव नहीं हुए तो हम क्या करेंगे.

बिहार में 2006 में इस व्यवस्था को लेकर कानून बनाए गए थे. हमलोगों ने तय किया था की पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी संगठन करेंगे. उसके गठन के बाद हम पूरी तरह से जो व्यवस्था एक खड़ी है. उसके अनुरूप रूप रेखा तैयार करेंगे. हालाँकि अभी इस पर राज्यपाल का मुहर लगना बाकी है. 

राज्यपाल का आदेश आ जाएंगे तो हम लोग नोटिफिकेशन कर इसके रूल्स बनाएंगे. इसमें किस तरह के लोग रहेंगे. क्या व्यवस्था होगी. यह सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी. फिर इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे. अभी हम लोगों ने रूल्स बनाए हैं कानून में सेक्शन जुड़े हैं. पहले तो यह नियम ही नहीं था. इसको नियम जोड़ा गया है. जैसे नगर विकास में प्रशासक बहाल किया गया है. उसी तरह से हम लोग परामर्शी समिति का गठन करेंगे. 

पटना से वंदना शर्मा की रिपोर्ट 

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