पटना : लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक,मेडिकल एवं अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों का पहचान पत्र ही उनका पास होगा.
केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को ऑफिस आने-जाने के लिये किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी. संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मी का परिचय पत्र ही उनका पास माना जाएगा. यह निर्णय मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी यदि कार्यालय आने जाने के लिए अपने निजी वाहन (दोपहिया/ चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो. ऐसे वाहनों को आईडेंटिकार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.